Brij Bhushan Sharan Singh को बड़ी राहत, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत .

Brij Bhushan Sharan Singh को बड़ी राहत, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

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Brij Bhushan Sharan Singh को बड़ी राहत, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

बृजभूषण शरण सिंह

 

Brij Bhushan Sharan Singh: ब्रज भूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की ओर से दर्ज FIR पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को बृजभूषण शरण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.
कोर्ट के आदेश के बाद बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए. जहां उन्हें कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फिलहाल शाम चार बजे तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था. आपको  बता दें कि उनपर IPC की धारा 354, 354ए और 354 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है. पेशी से पहले मंगलवार को कोर्ट में उन्हें कड़ी सुरक्षा दी गई. बृजभूषण की ओर से वकील एपी सिंह, राजीव मोहन ने अपनी दलील रखी थी. पुलिस की ओर से अतुल श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखा.सुनवाई के वक्त बृजभूषण के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना गिरफ्तारी के इस मामले में चार्जशीट तय कर दी है. यहां पर जो धाराएं लगी,उनमें किसी में भी पांच वर्ष से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है.

 

 

इससे पहेले दिल्ली पुलिस ने जमानत का किया था विरोध लेकिन अब ?

मामले में दिल्ली पुलिस का रुख असमंज दिखा। कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

 

इससे पहले मंगलवार यानी 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान बृजभूषण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए थे।  पिछली सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने कहा था कि मामले की अगली सुनवाई के दौरान नियमित जमानत याचिका पर बहस के बाद निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट ने आरोपितों के विरुद्ध दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर सात जुलाई को समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे।

 

 

जाने बृजभूषण के वकील वकील राजीव मोहन ने कोर्ट में क्या दलील रखी थी ?

 

बृजभूषण के वकील ने कोर्ट को बताया था कि यह बिना गिरफ्तारी का आरोपपत्र है। इस पर जमानत याचिका दाखिल कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने पूछा कि जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने दलील रखी कि पुलिस ने मामले में जो भी धाराएं लगाई हैं उनमें किसी में भी पांच साल से ज्यादा सजा का प्रवाधान नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह की जमानत का ये कहते हुए विरोध किया कि वह बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने बृजभूषण सहित दोनों आरोपितों को राहत देते हुए उन्हें 20 जुलाई तक 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी

 

 

मीडिया के द्वारा अलग से ट्रायल न चलाया जाए

बृजभूषण के वकील बृजभूषण के वकील ने  आगे कहा था कि अब इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को आरोपपत्र की कापी दी जाएगी, लेकिन इस मामले में मीडिया के द्वारा अलग ट्रायल न चलाया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि अगर वह चाहते हैं कि मामले में इन कैमरा कार्यवाही हो तो हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। बृजभूषण के वकील एपी सिंह ने कहा दिल्ली पुलिस का आरोपपत्र झूठ का पुलिंदा है। उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है।

वहीँ  विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी है. 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है.

 

 

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